प्रदेश के ऊर्जा निगमों में छह महीने के लिए लागू हुआ एस्मा, हड़ताल पर पूरी तरह प्रतिबंध

उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश के तीनों प्रमुख ऊर्जा निगमों में आगामी छह माह के लिए उत्तर प्रदेश आवश्यक सेवाओं का अनुरक्षणअधिनियम (एस्मा) लागू कर दिया है। इस अवधि के दौरान कोई भी कर्मचारी संगठन हड़ताल नहीं कर सकेगा।

प्रमुख सचिव ऊर्जा, आर. मीनाक्षी सुंदरम की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, यह निर्णय उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (UPCL), उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड (UJVNL) और पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड (PTCUL) में लागू किया गया है।

एस्मा के प्रभाव में आने के बाद तीनों निगमों ने ऊर्जा क्षेत्र की सभी कर्मचारी यूनियनों, संगठनों और संघों के अध्यक्षों, महासचिवों और अन्य पदाधिकारियों को पत्र भेजकर स्पष्ट रूप से सूचित किया है कि अब किसी भी प्रकार की हड़ताल पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

सरकार ने यह कदम ऊर्जा सेवाओं की सतत आपूर्ति और सार्वजनिक हित को ध्यान में रखते हुए उठाया है।

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